Stipend Allowance for Special Needs Girls in Rajasthan (विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाईपेंड भत्ता उद्देश्य) : यह भत्ता राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा के अंतर्गत आता हैं | कक्षा 1 से 12 में अध्यनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए तथा उनमें समाज के प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण करने, आपसी भेदभाव को रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है |
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इसी के साथ उनका उत्साहवर्धन करने, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने लिए इस योजना को शुरू किया गया है | कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं का नामांकन, ठहराव तथा शैक्षणिक गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु स्टाइपेंड भत्ता देय होता हैं | सत्र 2019 – 20 में कुल 7405 बालिकाओं के लिए 148100 रुपया की व्यवस्था की गई थी | इस योजना में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए अलग – अलग बालिकाओं का लक्ष्य रखा गया हैं |
पात्रता :
- यह योजना केवल विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए हैं |
- राज्य के राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए |
- सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण – पत्र होना आवश्यक हैं |
अवधि :
कुल 10 माह के लिए स्टाईपेंड भत्ता प्रदान किया जाता हैं |
राशि या दर :
स्टाईपेंड भत्ते के अंतर्गत 200 रुपया प्रति माह प्रदान किया जाता हैं | यदि एकमुश्त की बात की जाये तो 2000 रुपया प्रदान किया जाता हैं |
योजना से जुड़ा वीडियो देखने के लिए नीचे वीडियो लिंक पर क्लिक करें –
योजना से जुड़े कुछ विशेष बिन्दु :
- पात्र CWSN बालक – बालिकाओं की सूचना PMS पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपडेट करनी होगी | हार्ड कॉपी जिला कार्यालय को प्रेषित करनी होगी |
- संस्था प्रधान द्वारा पात्र बालिका के बैंक खाते के साथ आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा |
- बालिका के बैंक खाते में स्टाईपेंड भत्ते की राशि जमा करवाने के बाद संस्था प्रधान द्वारा उपयोगिता प्रमाण – पत्र प्रदान किया जायेगा |
- व्यापक प्रचार – प्रसार जिला स्तर पर किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक पात्र बालक – बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा सकें |
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अगस्त माह के अंत तक विद्यालयों से आवेदन पत्र प्राप्त कर राज्य मुख्यालय पर प्रमाणित संख्या प्रेषित करेंगे | इसके बाद ही योजना की राशि जिले को आवंटित की जाएंगी |
- जिले की सभी पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा | लेकिन यदि बजट का अभाव रहता हैं, तो समावेशित शिक्षा के किसी भी मद से जिसमे बचत शेष हो | इसकी सुचना परिषद् को भेजी जाएंगी | Re-appropriation के पश्चात योजना का लाभ पात्र बालिका को दिया जायेगा |
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अन्य किसी योजना से यदि ऐसे भत्ते की राशि प्राप्त हो रही हैं, तो यह भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा | लेकिन इस आशय प्रमाण – पत्र लेना आवश्यक होगा |
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