Special Pay Rules on 7th Pay Commission in Rajasthan State

Special Pay Rules on 7th Pay Commission in Rajasthan State : राजस्थान सिविल सेवा नियम (संशोधित वेतनमान), 2008 और राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2017 (संशोधित वेतन) के तहत विशेष वेतन के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

तदनुसार, अनुसूची- II के तहत, राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारी विशेष वेतन प्राप्त करने के पात्र होंगे। नीचे दी गई तालिका के आधार पर, विशेष वेतन की दरें इस प्रकार से निर्धारित की गई हैं।

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विशेष वेतन की दरें :-

S.No.Name of the PostRate of Special Pay
in Rupees per month
1Posts in Levels 1 to 4160
2Posts in Levels 5 to 9240
3Posts in Levels 10 and 11300
4Posts in Levels 12350
5Posts in Levels 13 to 15380
6Posts in Levels 16 to 18525
7Posts in Levels 19 to 22600

विशेष वेतन के अनुदान की शर्तें :-

  • विशेष वेतन संबंधित सरकारी कर्मचारी के पद के स्तर के संदर्भ में ही स्वीकार्य होगा | एसीपी के संदर्भ में नहीं, जिसमें वह वेतन का आहरण कर सकता है।
  • विशेष वेतन Urgent, Temporary / Ad-hoc के आधार पर सेवा के प्रारंभिक प्रवेश पद पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किये गए व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।
  • “शीर्षकों” के तहत विशेष वेतन स्वीकार्य है, यदि कोई हो, तो इस “शीर्षक” के तहत स्वीकार्य विशेष वेतन, वेतन के अतिरिक्त होगा।
  • इस कार्यालय के कैडर में पैदा होने वाले अधिकारियों / अधिकारियों को उपलब्ध विशेष वेतन, कैडर या पूर्व-कैडर पदों में सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान और बेरोजगारी की अवधि के दौरान ही उनके लिए स्वीकार्य होगा।
  • बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति भत्ता या उच्चतर वेतन का भुगतान होने पर अन्य सरकारी विभागों या विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए विशेष वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

दोस्तों, Raj Teacher पोर्टल मुख्य तौर पर राजकीय कार्मिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया हैं | इसी के साथ राजस्थान में संचालित सभी राजकीय स्कीम भी शामिल की गयी हैं | राजकीय कार्यालयों में काम आने वाले प्रपत्र समय - समय पर उपलब्ध करवाएं जाते हैं |

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