Escort Allowance for Special Needs Boys & Girls in Govt School

Escort Allowance for Special Needs Boys & Girls in Govt School : यह योजना विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को सपोर्ट करती है | राज्य में समावेशित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को लक्ष्य किया गया है |

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना है | इसी के साथ उनमें समाज के प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण करने में भी सहायक है |

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ऐसे बच्चों में अंतर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने तथा उनके अधिकारों और क्षमताओं के प्रति उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है | इससे उन्हें अंतर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है |

यह राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का नामांकन तथा एवं शैक्षिक गुणवत्ता के लिए आवश्यक है |

इस योजना से जुड़ा वीडियो देखने के लिए पेज में नीचे की तरफ स्क्रोल करें 

Rights of Persons with Disabilities Act – 2016 (Section 16 (VIII)) के अंतर्गत परिभाषित कुल 21 प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बालक बालिका राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं | वह अपने घर से बिना किसी व्यक्ति की सहायता के पहुंचने में असमर्थ हैं, इसलिए सरकार की ओर से उन्हें एस्कॉर्ट भत्ते (Escort Allowance) की व्यवस्था की गई है |

पात्रता :

  • ऊपर वर्णित कुल 21 प्रकार की विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, सेरेब्रल पॉल्सी आदि से ग्रसित होना आवश्यक हैं |
  • यहां पर उसकी विकलांगता उसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए |
  • यानि वह घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ होना चाहिए |
  • वह अपने अभिभावक के साथ ही विद्यालय आता व जाता हैं |
  • सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है |

अवधि :

यहाँ पर अधिकतम 10 माह के लिए एस्कॉर्ट भत्ता (Escort allowance) प्रदान किया जाता हैं |

राशि या दर :

एस्कॉर्ट भत्ते के अंतर्गत 400 रुपया प्रति माह प्रदान किया जाता हैं |

योजना से जुड़ा वीडियो देखने के लिए वीडियो लिंक पर क्लिक करें –

एस्कॉर्ट भत्ते के अंतर्गत बच्चों का चयन :

अगस्त माह तक जिला परियोजना समन्वयक सभी PEEO व CBEEO के माध्यम से आवेदन पत्र मागेंगे | आवेदन पत्रों से चयन के लिए 5 सदस्यी कमेटी गठित की जाएगी –

NameDesignation
डीपीसीअध्यक्ष
एडीपीसीसदस्य सचिव
समावेशित शिक्षा प्रभारीसदस्य
सहायक लेखाधिकारीसदस्य
संदर्भ व्यक्तिसदस्य

एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्तें :

  • भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा |
  • 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर भत्ता देय नहीं होगा |
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक – बलिकाओं को उक्त राशि मिल रही हैं, उन्हें यह राशि देय नहीं होगी |
  • इस भत्ते का भुगतान संस्था प्रधान द्वारा उपस्थिति प्रमाणित करने के बाद किया जायेगा |
  • सूचना संबधित CBEEO को प्रेषित करनी होगी |
  • योजना पर व्यय समावेशित शिक्षा के उपमद “एस्कॉर्ट अलाउंस” से किया जायेगा |

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योजना से जुड़े कुछ विशेष बिन्दु :

  • व्यापक प्रचार – प्रसार जिला स्तर पर किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक पात्र बालक – बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा सकें |
  • जिले के सभी पात्र बालक – बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
  • व्यय लक्ष्य से अधिक होने पर समावेशित शिक्षा के किसी भी मद से पात्र बालक – बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
  • वित्तीय लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा |
  • राशि का भुगतान सम्बन्धित विद्यालय की SMC / SDMC द्वारा बालक – बालिकाओं के बैंक खाते में किया जाएगा |
  • बैंक खाते नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा जीरो बैलेंस पर नजदीकी बैंक में खाता खुलवाया जाएगा |
  • सामूहिक परिवहन की व्यवस्था में वाहन मालिक को राशि का भुगतान अभिभावक द्वारा ही किया जाएगा |
  • न्यूनतम दुरी की कोई भी बाध्यता योजना के अंतर्गत नहीं रखी गई हैं |
  • पात्र CWSN बालक – बालिकाओं की व उन्हें देय परिवहन भत्ते की सूचना PMS पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपडेट करनी होगी | इसी के साथ एस्कॉर्ट भत्ते के विकल्प का भी चयन आवश्यक रुप से करें, ताकि पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शित हो सकें |
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दोस्तों, Raj Teacher पोर्टल मुख्य तौर पर राजकीय कार्मिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया हैं | इसी के साथ राजस्थान में संचालित सभी राजकीय स्कीम भी शामिल की गयी हैं | राजकीय कार्यालयों में काम आने वाले प्रपत्र समय - समय पर उपलब्ध करवाएं जाते हैं |

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